महंगा पड़ा नाबालिग बेटे को वाहन देना, गोपेश्वर पुलिस ने सीज कर काटा 38 हजार से अधिक का चालान

by intelliberindia

गोपेश्वर (चमोली)। ऐसे अभिभावक जो अपने नाबालिगों को वाहन चलाने देना अपनी शान समझते है उनके लिए बुरी खबर है। पुलिस ने ऐसे अभिभावकों पर सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। पुलिस की ओर से बुधवार को ऐसे ही एक नाबालिक को वाहन चालाते हुए पकड़ा जिसके बाद अभिभावकों को बुलाकर उस पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओें में 38 हजार पांच सौ का चालान कर वाहन को सीज कर दिया है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव के आदेशानुसार, जनपद क्षेत्रान्तर्गत नाबालिक वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष चैकिंग अभियान के दृष्टिगत 10 अक्टूबर 2023 को गोपेश्वर थाना क्षेत्रान्तर्गत SSI दिनेश पंवार द्वारा वाहन संख्या UK 07 BX 6950 को रोक कर चैक किया गया तो पाया कि एक नाबालिक वाहन चालक चला रहा था ।

नाबालिक वाहन चालक के अभिभावक को थाने बुला कर नाबालिक को उनके सुपुर्द किया गया तथा नाबालिक वाहन चालक के अभिभावक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 38,500/- रुपये का चालान कर वाहन को सीज किया गया।अभिभावक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में अपने नाबालिक बच्चों को वाहन ना दे। चमोली पुलिस का समस्त जनता से अनुरोध है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें कोई भी नाबालिक वाहन चलाते हुए पाया जायेगा तो सम्बन्धित अभिभावक या वाहन स्वामी के विरूद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव की ओर से पुलिस को सख्त निर्देश दिए गये है कि नाबालिग वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाए। इसी कडी में पुलिस की ओर से थाना गोपेश्वर क्षेत्र में उप निरीक्षक दिनेश पंवार ने वाहन संख्या यूके 07 बीएक्स 6950 को रोक कर चैक किया गया तो पाया कि वाहन चालक नाबालिग है। जिस पर नाबालिग के अभिभावक को थाने में बुलाकर नाबालिग को उनके सुपुर्द किया गया तथा नाबालिक वाहन चालक के अभिभावक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 38 हजार पांच सौ का चालान कर वाहन को सीज किया गया।  अभिभावक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न दे।

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