बीते रोज इस याचिका पर सुनिवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा. चुनाव समय के भीतर हो जाएंगे पूर्व में निर्धारित समयावधि छह माह के भीतर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. महाधिवक्ता की ओर से दिए गए इस वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश रितू बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।
वहीँ कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र का कहना है कि सरकार की मंसा तो चुनाव कराने की है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं। वह हम लोग शुरू कर रहे हैं और जो भी हमारी आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारी उस प्रक्रिया के लिए जरूरी चीजें हैं। उसको हम कर रहे हैं। प्रयास तो यही है कि हम समय पर चुनावों को करवाए।