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देहरादून। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को 5500 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वर्ष 2018 में विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोचा था। सितारगंज के ग्राम मैनाझुंडी निवासी तरसेम सिंह ने विजिलेंस कार्यालय हल्द्वानी में 27 अप्रैल 2018 को यह शिकायत की थी।