नैनीताल : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ नही की गई, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है, इसे सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को बताएं।
मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई एक नवम्बर को तय की है। मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहमद अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी चुनावी घोषणा नही की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय। इससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सकेगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने बताया कि अभी दो माह से कम समय बचा है, लेकिन सरकार ने चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। इन्होंने, जनहीत याचिका में न्यायालय से प्राथर्ना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं की शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें।