उत्तराखंड सरकार दे रही हैं बेटी की शादी के लिए 50 हजार रूपये, यहाँ करें आवेदन

by intelliberindia

देहरादून : उत्तराखंड सरकार बेटी की शादी के लिए 50 हजार रुपए दे रही है। अगर आपको भी शादी के लिए अनुदान चाहिए तो यह खबर आपके लिए है। अनुदान की यह धनराशि पाने के लिए आपको समाज कल्याण कार्यालय से फार्म लेना होगा और फार्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। सरकार की ओर से बाबुल को दिए जाने वाले शगुन धनराशि का फायदा उठाने के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अनुदान राशि प्राप्त करने लिए समाज कल्याण कार्यालय से शादी अनुदान फार्म लेना होगा। फार्म भरकर मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।

इस योजना (Marriage Grant Scheme) का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज जमा करने के दो विकल्प रखे गए हैं। आवेदनकर्ता अपना फॉर्म और दस्तावेज कार्यालय में सीधे जमा कर सकता है। यदि वह कार्यालय आने में असमर्थ है तो अभ्यर्थी डाक के माध्यम से भी दस्तावेज भेज सकता है। वहीं विभाग की ओर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी योजना से वंचित न रहे। इसके लिए आवेदन फॉर्म में खामी रहने पर दस्तावेज पूरे करने का मौका दिया जाएगा। उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जाएगा।

आवश्यक दस्‍तावेज और शर्तें

  • अभ्यर्थी को अनुदान के तौर पर 50 हजार रुपये की धनराशि मिलेगी।
  • परिवार रजिस्टर की नकल।
  • पारिवार की मासिक आय 04 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शादी का कार्ड दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा।
  • राशन कार्ड की छाया प्रति
  • आधार कार्ड की छाया प्रति
  • पैन कार्ड की छाया प्रति
  • शपथ प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थायी, मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • आवेदनकर्ता के बैंक खाते की डिटेल।
  • फार्म में मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

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