Uttarakhand : ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’, बिल दिखाने पर पाएं कार, बाइक समेत लाखों के इनाम पहाड़ समाचार
Bill Lao Inam Pao Yojna : उत्तराखंड में केवल एक बिल दिखाकर आप लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए कोई भी 200 रुपये से अधिक का जीएसटी बिल होना चाहिए। ‘जीएसटी बिल लाओ, इनाम पाओ’ (BLIP UK) योजना के तहत इस बिल को दिए गए एप पर अपलोड करना होगा। जीएसटी बिलों को प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट बैठक में इस योजना पर मुहर लगी थी।
राज्य कर विभाग ने ‘जीएसटी बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना का मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया है। लोग इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर उस पर बिल अपलोड करके लाखों के इनाम जीत सकते हैं। कोई भी 200 रुपये से अधिक का जीएसटी बिल इस पर अपलोड कर सकता है।
इस योजना के तहत सितम्बर के बाद के बिल विभाग के एप पर अपलोड किए जा सकते हैं। अगर उसकी लॉटरी निकली तो नाम, पता, बिल वेरिफाई होने के बाद इनाम मिलेगा। अगर फर्जी बिल लगाया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने बताया कि, योजना के तहत पहला मासिक लकी ड्रा नवम्बर महीने के अंत में होगा। इस लकी ड्रा में सितम्बर से लेकर नवम्बर तक के बिलों को लिया जाएगा।
बात दें कि, 09 सितंबर को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जीएसटी बिलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य कर विभाग की ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना पर मुहर लगी थी। इसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने योजना लांच कर दी थी।
यह एप डाउनलोड करने के लिए जीएसटी की वेबसाइट gst.uk.gov.in पर जाएं। यहां बिल लाओ, इनाम पाओ बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इससे मोबाइल पर एसएमएस में लिंक आ जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद डाउनलोड या डाउनलोड एनीवे पर क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड फोल्डर पर जाएं और डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक करें। पूछे जाने पर अलाऊ फ्रॉम अदर सोर्सेज का चयन करें। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पता आदि की जानकारी देकर इस ऐप पर खुद को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद अपना जीएसटी बिल इस पर अपलोड कर दें।
राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने बताया कि, विभाग के एप का लिंक विभाग की वेबसाइट gst.uk.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही एप को गूगल और एप्पल स्टोर पर लाने की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ दिन में ही यह एप वहां से भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
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