नई दिल्ली : शिव सेना के चुनाव चिह्न विवाद मामले में उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने और शिव सेना का चुनाव चिह्न धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को उद्धव गुट की ओर से याचिका का जिक्र करते हुए कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की गई लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेंशनिंग सूची से बाहर के किसी केस पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मंगलवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही सत्ता की कानूनी लड़ाई के मामले में भी सुनवाई करेगा।
चुनाव आयोग ने गत शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के बीच असली शिव सेना होने के दावे पर फैसला दिया था। सोमवार को सुबह उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्जेन्ट मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस ने मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप मामले को मंगलवार की मेंशनिंग सूची में शामिल कराएं।