नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के अभियुक्त को तीन साल की सजा

by intelliberindia
 
कोटद्वार। विशेष सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी की अदालत ने दो सगी नाबालिक बहनो के साथ छेड़छाड़ के मामले के अभियुक्त को तीन साल कारावास व बीस हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक बिजेंद्र रावत ने बताया कि तहसील धुमाकोट के अंतर्गत पीड़िताओं की माँ ने स्थानीय राजस्व पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि जब उनकी दो नाबालिक पुत्रियां घर में अकेली थी तो अभियुक्त ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर गौशाला में ले जाकर छेड़छाड़ की और उन्हें धमकाया कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। घटना के बाद अभियुक्त गांव से बाहर चला गया। दो तीन दिन बाद जब अभियुक्त गांव वापस आया तो पीड़िताएं उसको देखकर सहम गयी। उनकी माँ द्वारा पूछने पर अपने साथ अभियुक्त द्वारा की गयी घटना को पीड़िताओं ने बताया । उसके बाद राजस्व पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
अभियुक्त के खिलाफ भादंपा संहिता व पोक्सो की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया। दोनों पक्षो को सुनने के बाद कैंप कोर्ट कोटद्वार में विशेष सत्र न्यायाधीशच की अदालत ने अभियुक्त को पोक्सो अधि.की धारा 7/8 में तीन वर्ष की कारावास की सजा व बीस हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न किए जाने पर छः महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने पड़ेगी। ज्ञात हो कि अभियुक्त फरवरी 2022 से जेल में है।इस अवधि को अभियुक्त को मिली कारवास की सजा में समायोजित किया जायेगा।न्यायलय ने पीड़िताओं को दो -दो लाख का प्रतिकर सम्बन्धित प्राधिकारी, जिला अधिकारी को दिए जाने का आदेश भी दिया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक भावना भट्ट ने की ।

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