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देहरादून : मंगलवार को सचिव (प्रभारी) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 निर्गत कर दी गयी है। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 रिक्त पद शीघ्र ही भरें जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जी द्वारा दिए जाएंगे। नियमावली, 2022 के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों को चयन वर्ष 2022-23 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए भरा जाएगा।
संशोधित नियमावली में वर्ष 2022-23 हेतु नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर 80 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी व 20 प्रतिशत पुरुष अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयन हेतु कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यताक्रम के आधार पर चयन किया जाएगा। नियमावली में संशोधन के बाद सीधी भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संपादित की जाएगी जो कि ऑनलाइन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर आवेदन पत्रों की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर ही अंक देय होंगे।