टिहरी : सीडीओ मनीष कुमार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबन्ध एवं ठोस कचरा प्रबन्धन को लेकर ली समस्त संबंधित अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

by intelliberindia
 
टिहरी : मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल मनीष कुमार द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबन्ध एवं ठोस कचरा प्रबन्धन को लेकर समस्त संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण, शहरी एवं वन क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण को लेकर अपना-अपना रूट प्लान तैयार कर शतप्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। कहा कि सभी संबंधित अधिकारी अधिक से अधिक चालान की कार्यवाही करते रहेें तथा चालान की रिपोर्ट एसडीएम को उपलब्ध करायें। एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में फोक्स रखें।



मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के समस्त एसडीएम, जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16 फरवरी 2021 के क्रम में नोटिस जारी करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशों का अनुपालन न करने एवं अवहेलना के आरोप में संबंधित का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सभी ईओ नगरपालिका/नगर पंचायत, एएमए जिला पंचायत, डीपीआरओ होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, स्टीकर, पम्पलेट, वॉल पेंटिग, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से वृहद् स्तर पर जन-जागरूक करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि राजस्व ग्रामों के सापेक्ष जितने भी वन पंचायत हस्तान्तरण के प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका 93/2022 पारित आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में तत्काल निस्तारित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने तथा ठोस कचरा प्रबन्धन को लेकर आमजन की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कहा कि कूड़ा हेतु कलेक्शन सेंटर चिन्ह्ति करें। डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि एफिडेविड हेतु ग्राम वाइज रोस्टर बना लें। ग्राम सभाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मॉडल के रूप में कार्य करें, यूजर चार्जेज फिक्स कर लें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देख लें। एआरटीओ को निर्देशित किया गया कि सभी गाड़ियों में डस्टबिन लगाये जाने हैं, तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी बीडीओ 48 घण्टे में कूड़ा निस्तारित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा, एएमए जिला पंचायत संजय खण्डूरी, डीपीआरओ एम.एम.खान, एआरटीओ चक्रपाणी मिश्रा, एडीआईओ सूचना भजनी भण्डारी, तहसीलदार कीर्तिनगर सुनील राज बैठक में उपस्थित रहे, जबकि सभी एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, ईओ नगरपालिका/नगर पंचायत एवं अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

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