सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगे बैन को हटाया, तमिलनाडु सरकार को थिएटर को सुरक्षा देने का निर्देश

by intelliberindia

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश पर राज्य द्वारा फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर लगे बैन को हटा दिया। इस फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है। ‘द केरल स्टोरी’ मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा, क्योंकि थिएटर मालिकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा कि निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।

सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पर गर्मी की छुट्टी बाद सुनवाई

वहीं, CJI ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज इस फिल्म को देखेंगे।

 

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