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टिहरी : उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी/पी.ए.सी./आई.आर.बी./अग्निशामक पुरुष/महिलाओं की लिखित परीक्षा 18 दिसम्बर 2022 को आयोजित की जा रही है। जनपद में परीक्षा के सफल सम्पादन एवं परीक्षा केन्द्रों में शान्ति व्यवस्था कायम रखे जाने हेतु परगना मजिस्ट्रेट टिहरी एवं परगना मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर द्वारा धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश जारी किये गये हैं।
जनपद के सभी परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिये गये हैं। आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 की रात्रि 10 बजे से कल दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 को परीक्षा की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जुलूस के रूप में न तो एक साथ आ जा सकेंगे, न कोई सभा अथवा सार्वजनिक बैठक और न ही नारे आदि लगा सकेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, चाकू भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर परीक्षा केंद्र के उक्त वर्णित सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। परीक्षा ड्यूटी पर शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, विकलांग परीक्षार्थी एवं परीक्षा ड्यूटी में लगे शिथिलांग व्यक्ति जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें।
नकल विहीन शान्तिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने के हित में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के परीक्षा केन्द्र की उक्त वर्णित सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थी एवं परीक्षा दयूटी में तैनात कार्मिकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति केंद्र व्यवस्थापक की पूर्वानुमति के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अन्दर ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे निष्पक्ष एवं नकल विहीन परीक्षा की भावना पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । परीक्षा केन्द्रों के आस-पास के मार्गाे पर पैदल मार्गों पर कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न नही करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों तथा उसकी सम्पत्ति को क्षति नही पहुंचायेगा और न ही करने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति डयूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी के लिखित/मौखिक आदेश का न तो उल्लघंन करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।