उत्तराखंड : शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी, 18699 बच्चों को स्कूल आवंटित

by intelliberindia

देहरादून : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में सबसे छोटी कक्षा (कक्षा-01 अथवा इससे छोटी कक्षा) में पात्र बच्चों के प्रवेश 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर वर्ष 2025-26 हेतु चयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड झरना कमठान द्वारा राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए 05 अप्रैल, 2025 को निर्धारित समयानुसार प्रातः 11.30 बजे अपने कार्यालय कक्ष में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। लॉटरी में पारदर्शिता रहे इसके लिए अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया आदि को विज्ञप्ति 04 अप्रैल, 2025 के माध्यम से अवगत कराया गया था। जिसके क्रम में कुछ अभिभावकों द्वारा भी लॉटरी में प्रतिभाग किया गया। लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भकिए जाते समय इसकी वीडियोग्राफी भी की गयी। लॉटरी प्रक्रिया के बाद कुल पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष जनपदवार बच्चों का चयन निम्नवत् हुआ-


इस प्रकार कुल आरक्षित 34152 सीटों के सापेक्ष कुल 22695 बच्चों के आवेदन पत्र सही पाये गये जिन्हे लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया तथा ऑनलाइन लॉटरी के बाद 18699 बच्चों को उनके द्वारा दी गयी प्रथम, द्वितीय आदि विकल्पों में से उपलब्ध विद्यालय आवंटित किये गये।

लॉटरी के बाद राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठान द्वारा अवगत कराया गया कि लॉटरी में चयनित बच्चों की सूची उक्तानुसार जनपदों के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 07 अप्रैल, 2025 को चस्पा की जायेगी। बच्चों / अभिभावकों के द्वारा चयन की सम्पूर्ण जानकारी विभागीय पोर्टल https://rteonline.uk.gov.in/ के परिणाम विकल्प में जाकर प्राप्त की जा सकती है तथा उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि उनके बच्चे का चयन किस विद्यालय में हुआ है। जिन बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन हुआ है, उनके द्वारा सम्बन्धित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। चयनित छात्र-छात्राओं के द्वारा लॉटरी घोषित होने के बाद 20 अप्रैल, 2025 तक चयनित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में राज्य में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष पूरे बच्चों का चयन नहीं हो पाया है तथा अभी भी सीटें रिक्त रह जायेगीं। इसके लिए प्रथम चरण में चयनित बच्चों के द्वारा प्रवेश लेने के बाद निजी विद्यालयों द्वारा तत्काल उसी तिथि को सम्बन्धित बच्चे की प्रवेश सम्बन्धी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जायेगी तथा तद्नुसार कुल रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय लॉटरी हेतु प्रयास किया जायेगा।

लॉटरी प्रक्रिया के दौरान समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक निजी विद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालय में प्रवेश हेतु आने वाले चयनित बच्चों को पूर्ण सहयोग करें तथा बच्चों के प्रवेश के बाद उनसे सम्बन्धित सूचना उसी तिथि को पोर्टल पर अपलोड कर लें, जिससे अधिक बच्चे द्वितीय लॉटरी में लाभान्वित हो सकें।

राज्य में वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया एन०आई०सी० के सहयोग से सम्पादित की जा रही है तथा लॉटरी के अवसर पर एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड से वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, संजय गुप्ता एवं संयुक्त निदेशक (आईटी) पुष्पांजलि तथा सॉफ्टवेयर डेवलपर, आशीष पुरोहित उपस्थित रहे। जबकि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार प्रकोष्ठ से उप राज्य परियोजना निदेशक, एमएम जोशी, प्रशासनिक अधिकारी बीपी मैन्दोली, संदीप उनियाल एवं रोबिन उनियाल आदि मौजूद रहे।

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