प्रभारी एसपी जीआरपी अरूणा भारती ने दिए सख्त निर्देश, त्योहारी सीजन में रहे मुस्तैद, कांस्टेबल दीपेश्वरी गुंसाई ‘एम्प्लॉई ऑफ द मंथ’!

by intelliberindia

हरिद्वार : रेलवे यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से आज पुलिस मुख्यालय जीआरपी के सभागार में एक महत्वपूर्ण मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता जीआरपी की प्रभारी पुलिस अधीक्षक अरूणा भारती ने की, जहाँ सितम्बर 2025 माह के अपराधों की समीक्षा के साथ-साथ आगामी चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई और त्योहारों से पहले रेलवे सुरक्षा का खाका तैयार किया गया।

पुलिसकर्मियों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण :

बैठक की शुरुआत में, प्रभारी एसपी अरूणा भारती ने एक संवेदनशील पहल करते हुए गोष्ठी में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों से उनकी विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में पूछा। यह देखकर खुशी हुई कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा और उन्हें यह अहसास हुआ कि उनके कल्याण को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

‘एम्प्लॉई ऑफ़ द मंथ’ से सम्मानित हुईं महिला कांस्टेबल दीपेश्वरी गुंसाई

इस अवसर पर, माह सितम्बर 2025 में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए जीआरपी देहरादून में तैनात महिला कांस्टेबल दीपेश्वरी गुंसाई को ‘एम्प्लॉई ऑफ़ द मंथ’ के सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान न केवल उनके समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाता है, बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

गोष्ठी में उपस्थित सभी थाना/चौकी एवं शाखा प्रभारियों को प्रभारी एसपी अरूणा भारती द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए :

1. त्योहारी सुरक्षा और सतर्कता :

  • सघन चैकिंग : आगामी त्योहारी सीजन, विशेषकर दीपावली के मद्देनजर, सभी थाना प्रभारियों को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशनों, पटरियों और ट्रेनों में समय बदल-बदल कर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए।
  • ज्वलनशील पदार्थों पर रोक : रेलवे परिवहन के माध्यम से ज्वलनशील पदार्थ एवं पटाखों आदि का परिवहन रोकने हेतु यात्रियों को लगातार जागरूक किया जाए। रेलवे ट्रैक के आसपास पटाखों की दुकानें न लगने देने और बीडीडीएस (BDS) व श्वान दल से सघन चेकिंग की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
  • आगजनी की रोकथाम : दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत आगजनी की घटना की रोकथाम हेतु जनपदीय फायर स्टेशनों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया, ताकि अल्पसूचना पर फायर टैंकर को समय से बुलाया जा सके।
  • चोरों पर नजर : त्योहारी सीजन में चोरों, उठाईगीरों आदि पर कड़ी नजर रखने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कार्यशील दशा में रखने के निर्देश दिए गए।

2. अपराध नियंत्रण और रोकथाम :

  • मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश : मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु ANTF की टीम के साथ मिलकर निरंतर रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में सघन चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए।
  • साइबर अपराध जागरूकता : साइबर अपराध व ठगी आदि की रोकथाम हेतु रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता पम्पलेट चस्पा करने व पीए (PA) सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया।
  • निरोधात्मक कार्यवाही : पुलिस एक्ट, एम0वी0 एक्ट, आबकारी एक्ट व कोटपा एक्ट में अधिक से अधिक कार्यवाही की जाए।
  • इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी : इनामी अपराधियों की हरसंभव गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष जीआरपी लक्सर को विशेष रूप से निर्देशित किया गया।

3. यात्री सुरक्षा और सुविधाओं का विस्तार :

  • महिला सुरक्षा : थानों में बनाए गए महिला हेल्प डेस्क पर महिला कर्मियों को 24×7 नियुक्त करने, महिला से संबंधित शिकायतों का समय से निस्तारण करने और महिला अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में सादा वस्त्र में पुलिस बल की ड्यूटी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए।
  • ट्रेन स्कॉर्ट ब्रीफिंग : ट्रेन स्कॉर्ट भेजे जाने से पूर्व कर्मियों को भलीभांति ब्रीफ किए जाने हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
  • वेंडर सत्यापन : रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में वेंडरों का समय-समय पर सत्यापन कराए जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
  • हेल्पलाइन प्रचार : हेल्प लाइन नंबर 112, 139, 1930 का रेलवे स्टेशनों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

4. कार्यात्मक दक्षता और लंबित मामलों का निस्तारण :

  • सीएम हेल्पलाइन : सी0एम0 हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण करने तथा विभिन्न पोर्टलों में सूचनाओं को अद्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया।
  • ‘कॉलनेमि’ पर कार्रवाई : ‘कॉलनेमि’ में अधिक से अधिक कार्यवाही किए जाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
  • लंबित विवेचनाएं और माल निस्तारण : लंबित विवेचनाओं और थानों में लंबित मालों (संपत्तियों) का अधिक से अधिक निस्तारण कराने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।
  • सम्मन/वारंट तामील : न्यायालय से प्राप्त सम्मन/वारंटों की शत-प्रतिशत तामील हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में जीआरपी के सभी थाना/चौकी प्रभारी, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी और पुलिस लाईन/पुलिस कार्यालय जीआरपी के समस्त शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

Related Posts