पटना : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार के एक IAS अधिकारी दीपक आनंद पर गाज गिरी है। सरकार ने आरोपी IAS के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वेतन में एक साल के लिए कटौती कर दी है। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वर्ष 2007 बीच के IAS अधिकारी दीपक आनंद और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले ही आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। जिसके तहत विशेष आर्थिक अपराध इकाई ने 2 जनवरी 2018 को ही दीपक आनंद और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस के दर्ज होने के बाद दीपक आनंद को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।
दर्ज मामले के मुताबिक, दीपक आनंद और उनकी पत्नी की जितनी आय है, उससे ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। यह संपत्ति दीपक आनंद के परिजनों के नाम पर है। दीपक आनंद ने पटना के फुलवारी शरीफ में अपने पिता के नाम पर प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट को खऱीदने के दीपक आनंद ने पत्नी शिखा रानी के बैंक खाते से 30 लाख रुपये का भुगतान चेक से किया था। इसके अलावा भी सरकार ने दीपक आनंद के खिलाफ कई और गड़बडी भी पकड़ी हैं। उनपर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा में गलत जानकारी दी। उन्होंने वर्ष 2008 से 2010 और वित्तीय वर्ष 2015-16 में अपनी चल-अचल संपत्ति शून्य बताई थी, जबकि इसी दौरान पीएन मॉल में एक दुकान भी खरीदी। दीपक ने संपत्ति के ब्योरे में पत्नी के नाम पर SBI से लिया गया लोन, पीएम मॉल की दुकान से आए किराये और बीमा पॉलिसी के लिए 12 लाख रुपये के भुगतान की जानकारी ही नहीं दी थी।