एसडीएम शैलेन्द्र सिंह नेगी का ऐतिहासिक फैसला, चारों पुत्रों को 72 वर्षीय बुजुर्ग माँ को देना होगा भरण पोषण भत्ता, रहने की व्यवस्था करने का भी दिया आदेश

by intelliberindia
 
डोईवाला/देहरादून : एसडीएम कोर्ट डोईवाला में 03 मार्च 2023 को सुनवाई करते हुए एक विशेष निर्णय पारित किया गया जिसमें  सीता देवी ग्राम अथूरवाला के द्वारा प्रस्तुत वाद में अंतरिम आदेश पारित किया गया। सीता देवी ने 25 मई 2022 को एसडीएम  डोईवाला को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह  72 वर्ष की विधवा महिला है। उनके चार बेटे हैं और उनके द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। वह फिलहाल अपने बड़े बेटे के पास रह रही है । उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं है । उनके हिस्से की जमीन भी चारों बेटों ने बेच दी है। उसे अपना जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई हो रही है। उसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है। वह 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रही है।
 प्रार्थना पत्र की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम डोईवाला द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2008 के अंतर्गत चारों पुत्रों को तहसील के माध्यम से नोटिस प्रेषित किए गए। पुनः पुलिस के माध्यम से नोटिस प्रेषित किए गए किंतु बावजूद तामिली एवं सूचना के कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा उन्हें उपस्थित होने तथा अपना पक्ष रखने के लिए  एक अतिरिक्त अवसर दिया गया । इसके बावजूद भी वह हाजिर नहीं हुए । श्रीमती सीता देवी लगातार कोर्ट में हाजिर हुई । 
उनकी परिस्थितियों एवं बुढ़ापे में भरण पोषण एवं निवास की दिक्कतों पर गहन एवं विस्तृत चर्चा एवं पूछताछ करने के बाद एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा वाद में सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश पारित किया गया कि सीता देवी का प्रत्येक पुत्र उनको प्रतिमाह पंद्रह सौ रुपया भरण पोषण हेतु उनके बैंक खाते में अंतरित करेगा तथा सभी पुत्र उनके निवास की व्यवस्था दो सप्ताह में करते हुए  कोर्ट में हाजिर होकर रिपोर्ट करेंगे । न्यायालय द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला को निर्देशित किया गया है।

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