उत्तराखंड: हाईकोर्ट पहुंची हाकम की पत्नी, नहीं मिली राहत पहाड़ समाचार editor
नैनीताल : UKSSSC भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने रिसॉर्ट को धवस्तीकरण से बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने हाईकोर्ट से उनके रिसॉर्ट के धवस्तीकरण पर रोक लगाने की अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता हाकम सिंह की पत्नी से 28 सितम्बर को शाम चार बजे तक अपने जमीन के सभी दस्तावेज उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के सम्बंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा।
यदि वह दस्तावेज पेश न कर सकी तो ध्वस्तीकरण में हुए खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में हुई।
हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी है। उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
वहीं, कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता को बुधवार शाम चार बजे तक स्थानीय प्रशासन के पास संपत्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही इसमें असफल रहने पर प्रशासन को सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से हाकम सिंह को उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे।
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