लोकसभा चुनाव के दौरान जनपद की सभी सीमाओं पर रहेगी कड़ी चौकसी, उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी टीमें रखेंगी पैनी नजर

by intelliberindia

चमोली : लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय के अनुवीक्षण कार्य हेतु नियुक्त सभी टीमों के कार्मिकों को मंगलवार को पीजी कॉलेज गोपेश्वर में प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने कार्मिकों को व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी टीम, अवलोकन टीम, उड़नदस्ता, एमसीएमसी, लेखा टीम, शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर के संबंध में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया।

मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख के मध्य उसके या निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार के छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर के रख-रखाव में लेखा टीमों को सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। लोकसभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की व्यय सीमा 95 लाख निर्धारित है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए जिले में वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन, उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी टीम, नियंत्रण कक्ष, एमसीएमसी, लेखा टीम, जिला अनुवीक्षण समिति और लिंकर मॉनिटरिंग टीमें गठित की गई है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक टीम के निर्वाचन दायित्वों एवं व्यय अनुवीक्षण कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 

मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान 50 हजार से अधिक की नगदी ले जाने पर संबंधित दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा और 10 लाख से अधिक नकदी पाए जाने पर आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचना दी जाएगी। जब्द नगदी को कोषागार में जमा कराया जाएगा। उन्होंने निगरानी टीमों को जांच के दौरान विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता को अनावश्यक परेशान करना नहीं है, बल्कि गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना है। उन्होंने जांच अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

एटीओ महिला सिंह गढिया ने आयोग द्वारा व्यय लेखा हेतु निर्धारित प्रारूपों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन में हो रहे सभी प्रकार के व्यय की अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग होनी आवश्यक है। निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे व्यय पर पैनी नजर रखते हुए पोस्टर, बैनर, प्रचार में उपयोग होने वाले वाहनों तथा अन्य चुनाव सामग्री पर होने वाले खर्च का सम्पूर्ण लेखा तैयार किया जाए। उन्होंने व्यय लेखा टीम को सतर्कता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए आयोग के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्रों में व्यय लेखा विवरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान सी विजिल एप पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान व्यय अनुवीक्षण कार्य हेतु नियुक्त सभी टीमों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

 





Related Posts