डीजीपी अशोक कुमार ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट में दर्ज मामलों में दोषियों पर कठोर कार्रवाई एवं इनामी बदमाशों के विरुद्ध अभियान शुरू करने के दिए निर्देश

by intelliberindia
देहरादून : पुलिस मुख्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा परिक्षेत्र एवं जनपद प्रभारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध कानून एवं व्यवस्था वी. गुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा एपी अंशुमान, पुलिस उप महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र करण सिंह नग्नयाल, पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रो./मार्ड. अबूदई सेन्थिल कृष्ण राज एस, पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था पी. रेणुका देवी सहित समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
  • मानव तस्करी प्रकरणों में आईपीसी की धारा 370/371/372 का उपयोग करें, ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। स्पा सेंटरों में सीसीटीवी लगाने एवं रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए। मानव तस्करी प्रकरणों में डिजिटल एवं फाईनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करें।
  • ट्रांसजेंडर एक्ट-2020 में प्रदत्त अधिकारों को पुलिसकर्मियों के मध्य प्रचारित करें एवं ट्रांसजेंडर एक्ट में दिए गए अधिकारों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई करने को कहा गया।
  • 01 दिसम्बर 2022 से ईनामी एवं वांछित अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जायेगा। वांछित अपराधियों पर इनाम घोषित करने एवं बदमाशों को इनामी घोषित करने की प्रक्रिया में विवेचनाओं को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्यवाही के लिए संबंधित क्षेत्राधिकारी के कार्यों की समीक्षा हेतु परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी निर्देशित किया गया ।

  • आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित समाधान हेतु पुलिस मोबाइल यूनिट्स के रूप में काम कर रही हाईवे एवं सिटी पेट्रोल को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के भी निर्देश दिए गए। उपरोक्त मोबाइल यूनिट्स का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर केवल डायल -112 की शिकायतें एवं अन्य ऑपरेशनल कार्यों में करने पर जोर दिया गया l
  • स्कूलों, कॉलेजों एवं सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा, एंटी ड्रग्स जागरूकता अभियान के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस एप को भी प्रचारित करने को कहा।
  • महिला सुरक्षा की पहल को आगे बढाने के क्रम में गौरा शक्ति ऐप के अन्तर्गत महिलाओं हेतु रजिस्ट्रेशन की सुविधा का प्राविधान किया गया है, रजिस्ट्रेशन के उपरान्त महिलाऐं नजदीकी थाने के महिला हेल्प डेस्क से कनेक्टेड रहेगी,ताकि जरूरत के समय महिलायें, हेल्प डेस्क से सम्पर्क कर मदद प्राप्त कर सके।

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