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बागेश्वर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के उपरान्त जनपद में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च व नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च को होगी। नाम वापसी 30 मार्च व मतदान की तिथि 19 अप्रैल एवं मतगणना 4 जून को होगी। 6 जून वह तिथि रहेगी जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया 1 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर अन्तिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित की जायेगी। निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जायेगा। निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायको, एमएलसी को जारी किये अधिकारिक पहचान-पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी) से सुनिश्चित की जायेगी।