गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित पीस पब्लिक स्कूल में मंगलवार को जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम एवं लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में बोलते हुए जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन सिमरनजीत कौर ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाली छेड़खानी, दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण के लिए 20 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि अधिनियिम में बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लैंगिक हमलों के प्रकारों के बारे में भी बताया। उन्होंने अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनटरिंग, नियम बनाने की शक्तियों, बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण, प्रतिकर आदि पर जानकारी दी। उन्होंने नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम की वैधानिक जानकारी से भी बच्चों को रूबरू कराया। इसके साथ ही उन्होंने हिमाद समिति के कार्यों एवं दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया।
इस अवसर पर हिमाद के सचिव एवं पैरालीगल स्वयं सेवक उमाशंकर बिष्ट ने निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों के बारें में जानकारी दी। हिमाद की समन्वयक प्रभा रावत ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के के लिए वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ईको लैब के माध्यम से बच्चों को पानी एवं मुदा की जॉंच, टैलीस्कोप, पेरीस्कोप, दूरबीन, वॉंकी टॉंकी वाइल्ड लाइफ कैमरा, माइक्रोस्कोप आदि उपकरणों की जानकारी भी दी। इस मौके पर जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा हेमलता भट्ट, पीएचडी रिर्सचर आरजफ चौहान एवं बीरेंन्द्र माथुर, पीस पब्लिक स्कुल के प्रबन्धक सतेंन्द्र परमार, नीलम डिमरी, अरविन्द सिंह, छवि मिश्रा, अनूप पंवार आदि मौजूद थे।