नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) के कामकाज पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे बैंक के ग्राहकों को सबसे अधिक परेशानी होगी, क्योंकि वे अपनी जमा पूंजी को फिलहाल नहीं निकाल सकेंगे।
क्या हैं RBI के प्रतिबंध?
RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के तहत 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीनों तक बैंक न तो नया लोन जारी कर सकेगा और न ही कोई नया डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। इसके अलावा, ग्राहक अपने खातों से कोई भी राशि निकालने में असमर्थ होंगे। हालांकि, इस दौरान RBI बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर कुछ राहत भी दे सकता है।
RBI का बयान
RBI ने अपने निर्देश में कहा है कि बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी (नकदी) स्थिति को देखते हुए, उसे किसी भी ग्राहक को बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से पैसा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, बैंक को लोन को जमा राशि के खिलाफ समायोजित (सेट-ऑफ) करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। बैंक आवश्यक खर्चों जैसे वेतन, किराया और बिजली बिल का भुगतान कर सकता है।
RBI ने क्यों लिया यह फैसला?
RBI ने बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उसने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। 13 फरवरी 2025 से बैंक किसी भी नए लोन को मंजूरी नहीं दे सकेगा और न ही किसी पुराने लोन को रिन्यू कर पाएगा, जब तक कि RBI की अनुमति न मिले।
ग्राहकों का क्या होगा?
RBI के इस आदेश के बाद बैंक के ग्राहक अपनी जमा राशि फिलहाल नहीं निकाल पाएंगे। यदि RBI जांच के बाद बैंक को कोई राहत देता है, तो ग्राहकों को पैसे निकालने की सुविधा मिल सकती है। अन्यथा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिलेगा।