नई दिल्ली : 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया है। इस बदलाव के अनुसार, अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
इसके साथ ही, सैलरी क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कुल 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम देश के सैलरी क्लास को राहत देने के लिए उठाया गया है, ताकि उनके खर्चों को कम किया जा सके और अधिक बचत की संभावना बनी रहे।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत नया टैक्स स्लैब:
- 4 लाख रुपए तक: शून्य टैक्स
- 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक: 5% टैक्स
- 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक: 10% टैक्स
- 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक: 15% टैक्स
- 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक: 20% टैक्स
- 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक: 25% टैक्स
इस नए टैक्स स्लैब के तहत, 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और 12 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स बनेगा, उस पर आम आदमी को टैक्स रिबेट मिलेगा।
वित्त मंत्री ने इस बदलाव को मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इससे न केवल सैलरी क्लास को लाभ होगा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत संजीवनी मिलेगी, क्योंकि अधिक पैसे लोगों के पास रहेंगे, जिससे वे अधिक खर्च कर पाएंगे और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
यह बजट सैलरी क्लास और आम आदमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलने से।
न्यू टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के बीच मुख्य अंतर को समझते हुए, यहाँ दोनों के स्लैब का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:
न्यू टैक्स रिजीम (Budget 2025)
- 4 लाख रुपए तक: शून्य टैक्स
- 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक: 5% टैक्स
- 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक: 10% टैक्स
- 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक: 15% टैक्स
- 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक: 20% टैक्स
कुल लाभ: 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं (75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन), साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।
पुराना टैक्स रिजीम (Pre-2025)
- 2.5 लाख रुपए तक: शून्य टैक्स
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक: 5% टैक्स
- 5 लाख से 10 लाख रुपए तक: 20% टैक्स
- 10 लाख रुपए से ऊपर: 30% टैक्स
नोट: पुराने टैक्स रिजीम में कई तरह के डिडक्शन्स जैसे HRA (House Rent Allowance), 80C, 80D, आदि का फायदा उठाया जा सकता है, जबकि नए टैक्स रिजीम में इन डिडक्शन्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
मुख्य अंतर:
- टैक्स स्लैब: न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स है, जबकि पुराने सिस्टम में यह 2.5 लाख रुपए था।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: नए रिजीम में सैलरी क्लास को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिससे उनकी कुल ₹12.75 लाख की आय टैक्स फ्री हो जाती है।
- सभी डिडक्शन्स का अभाव: पुराने टैक्स रिजीम में विभिन्न डिडक्शन्स का फायदा मिलता था, लेकिन नए रिजीम में यह विकल्प नहीं है।
इस तरह, न्यू टैक्स रिजीम सैलरी क्लास और मिडिल क्लास के लिए ज्यादा सुलभ हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आय टैक्स फ्री है और टैक्स स्लैब भी पहले से ज्यादा लचीला है।