परीक्षा केंद्रों पर रहेगी धारा 163 लागू

by intelliberindia

गोपेश्वर (चमोली)। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की ओर से आगामी 11 मई को सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए जनपद में नौ परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों की दो सौ मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी।

परीक्षा को व्यवस्थित, नकलविहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी के आदेशों के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट चमोली राजकुमार पाण्डेय द्वारा परीक्षा केन्द्र की दो सौ मीटर की परिधि में धारा 163 लगायी गयी है। परीक्षा केन्द्र की दो सौ मीटर की परिधि के अन्तर्गत पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्र में किसी व्यक्ति को सेलुलर फोन व पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आसपास अस्त्र नहीं ले जाएगा। परीक्षा केन्द्र के दो सौ मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। परीक्षा केन्द्र में साहित्य, प्रेसनोट, पम्पलेट व पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएंगे। यह आदेश 10 मई की सायं छह बजे से 11 मई की सायं पांच बजे तक तक प्रभावी रहेगा।

 

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