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उत्तरकाशी : जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत राजीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने तथा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपेक्षा की है।
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 का कार्यक्रम घोषित होते ही जिलाधिकारी ने राजीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों तथा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इनका अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक अनुमति समय से प्राप्त करी ली जांय। उन्होंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी अनुमतियां जारी की जाएंगी। उन्होंने राजनैतिक दलों से आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित प्रचार सामग्री निर्धारित समयसीमा में हटा दी जाय।
जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों आग्रह किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 (1) के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए चुनाव के संबंध में सभी खर्चो का अलग से सही खाता रखा जाय। इसी तरह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127(ए) के तहत चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, पम्पलेट्स आदि मुद्र्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक /प्रकाशक का नाम व पता अवश्य अंकित किया जाना अनिवार्य है। इसी तरह भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 171 (एच) के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के अनुमति के बगैर विज्ञापन पर व्यय निषिद्ध है और पेड न्यूज पर भी प्रतिबंध है।
बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाजपा के जगत सिंह चौहान एवं राजीव बहुगुणा तथा कांग्रेस पार्टी के मनीष राणा और दिनेश गौड़ ने आश्वस्त किया कि सभी राजनीतिक दल जिले में शांति और सौहार्द को बनाए रखने में सहयोग करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों व अन्य दिशा-निर्देशों पर पूरी तरह से अमल करेंगे।