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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद को अपराध मुक्त बनाने की तरफ, पौड़ी पुलिस का एक और कदम
पौड़ी : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया, जनपद पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने, नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त/तस्करी करने वालों तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। निर्देश के क्रम में 02 दिसम्बर 2022 को कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल में निवासरत अभियुक्तगण 1. अंकित बिष्ट पुत्र प्रताप सिंह, निवासी लच्छमपुर, कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल 2. राकेश रवत पुत्र चतर सिंह, निवासी सत्तीचौड़, कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही कर अभियुक्तों को छः-छः माह हेतु जिला बदर (तड़ीपार) की कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों द्वारा लगातार सक्रिय रहकर भिन्न-भिन्न वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था।
अभियुक्त अंकित बिष्ट का आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0- 198/2016, धारा-457/380/411 भादवि
- मु0अ0सं0- 279/2019, धारा – 457/380/411 भादवि
- मु0अ0सं0-71/2020, धारा-379/411 भादवि
- मु0अ0सं0-218/2020, धारा -110(g)
अभियुक्त राकेश रावत का आपराधिक
- मु0अ0सं0-152/18, धारा-60 आबकारी अधिनियम
- मु0अ0सं0-12/2019, धारा 60 आबकारी अधिनियम
- मु0अ0सं0-264/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने जनपद में अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। निर्गत निर्देशो के अनुपालन में दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को कोतवाली पौड़ी पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्दीप कुमार पुत्र कुशलानन्द, निवासी ग्राम-नैथाणा, थाना पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल जो कि लागतार सक्रिय रहकर अपराध कारित कर रहा था, के विरूद्ध गुंडा अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की गयी।
अभियुक्त सन्दीप कुमार का आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0-19/2022, धारा-379/411/420/468 भादवि
- मु0अ0सं0-25/2022, धारा-379/411/420/468 भादवि
- मु0अ0सं0-26/2022, धारा-41/102 द0प्र0सं0, धारा- 420/411 भादवि