उत्तराखंड: पार्षद को हुआ तीसरा बच्चा, छिन गई कुर्सी, आदेश जारी

by intelliberindia

उत्तराखंड: पार्षद को हुआ तीसरा बच्चा, छिन गई कुर्सी, आदेश जारी पहाड़ समाचार editor

रुड़की: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय और नगर निकायों में दो से अधिक संतान वालों के लिए प्रतिबंध है। नियम यह है कि चुनाव जीतने के बाद भी अगर किसी का तीसरा बच्चो होता है, उससे पद छीन लिया जाएगा। ऐसे कई मामले सामने भी आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामले रुड़की नगर निगम का सामने आया है। यहां महिला पार्षद को जैसे ही तीसरा बच्चा पैदा हुआ। उनकी कुर्सी पर संकट आ गया और अब उनकी कुर्सी छीन ली गई है।

महिला पार्षद को शासन ने अयोग्य करार दिया है। इसके बाद शहरी विकास विभाग के अपर सचिव ने नगर निगम के वार्ड नंबर-4 खंजरपुर को रिक्त घोषित कर दिया है। अब इस वार्ड में उप चुनाव होगा। नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर चार खंजरपुर से पार्षद पूनम देवी को अयोग्य बताते हुए खंजरपुर निवासी एक महिला ने 13 मई 2022 को लिखित शिकायत की थी।

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शिकायतकर्ता ने बताया था कि पार्षद पूनम देवी ने शपथ पत्र में दो संतान बताई है, जबकि उनकी तीन जीवित संतान हैं। इसलिए तीन संतान वाला पार्षद पद के लिए अयोग्य है। शासन ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी रुड़की से मामले की जांच कराई थी, जिसमें पार्षद पूनम देवी की तीन संतान पाई गई। पहली संतान कीर्ति, दूसरी संतान यश और तीसरी संतान आराध्य है।

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आराध्य की जन्मतिथि एक जनवरी 2017 है। हालांकि इस संबंध में जब पार्षद पूनम देवी को नोटिस दिया गया तो उन्होंने तर्क दिया था कि उन्होंने अपनी पुत्री आराध्य को 12 अक्टूबर 2018 को अनिल कुमार निवासी गीतांजलि विहार को गोद दे दिया है। लेकिन, नियम के तहत पार्षद पूनम देवी का यह तर्क मान्य नहीं हुआ। नियम के लागू होने के 300 दिवस के बाद यदि किसी की तीसरी संतान होती है, तो वह पद के लिए अयोग्य है।

नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता ने बताया कि शासन स्तर पर हुई जांच में पार्षद पूनम देवी पद के लिए अयोग्य पाई गई। शहरी विकास विभाग के अपर सचिव नवनीत पांडे ने नगर निगम के वार्ड चार को रिक्त घोषित कर दिया है।

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नगर निगम रुड़की के 40 वार्ड में दो वार्ड अब रिक्त हैं। सलेमपुर वार्ड के पार्षद धीराज सैनी की मृत्यु हो जाने के चलते यह वार्ड रिक्त है। वहीं वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में पार्षद पूनम देवी की तीन संतान होने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। शासन ने इस वार्ड को रिक्त घोषित कर दिया है। अब दोनों वार्ड में उप चुनाव होगा।

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