हेलमेट पहनकर अगर बाइक और स्कूटी चला रहे हैं, तो एक छोटी सी गलती के लिए आपका 1000 रूपये तक का चालन कट सकता है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी आपका चालान काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अनुसार, अगर कोई सवार मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं पहनता है, तो उस पर नियम 194-D MV Act के तहत 1000 रुपये का चालान किया जाएगा।
इतना ही नहीं यदि कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहने या हेलमेट पर BIS रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है, तब भी 194-D MV Act के तहत 1000 के अनुसार 1000 हजार रूपये तक का चालान कट सकता है। दो साल पहले, केंद्र ने एक नियम लागू किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, सड़क सुरक्षा की एक समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी।